G-QKE15KJ9P0 25777229988609873
ChhattisgarhKabirdhamखास-खबर

कवर्धा:प्रतिबंधात्मक दवाइयों के बिक्री पर कबीरधाम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, व ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने दिखाई सख्ती।

कवर्धा दिनांक-24/11/2021प्रतिबंधात्मक दवाइयों के बिक्री पर कबीरधाम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, व ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने दिखाई सख्ती।

शहर के दो मेडिकल स्टोर संचालकों को दिया गया कारण बताओ नोटिस।

कबीरधाम जिले को अपराध मुक्त बनाने लगातार कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध शराब, गांजा नशीली दवाइयों की बिक्री, एवं प्रतिबंधात्मक दवाइयों को मेडिकल स्टोर में रखने या बिक्री पर अंकुश लगाने समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग करने निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली के मुखबीर के द्वारा सूचना दिया गया कि प्रतिबंधात्मक दवाइयों का बिलासपुर रोड दर्रीपारा के चंदन मेडिकल स्टोर एवं श्री शिवम मेडिकल स्टोर कवर्धा में बिना किसी डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के प्रतिबंधात्मक दवाइयों को दिया जाता है। जिससे लगातार क्षेत्र के युवक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उक्त सूचना पर थाना सिटी कोतवाली प्रभार में उपस्थित उप.निरीक्षक श्रीमती गीतांजलि सिन्हा के द्वारा पुलिस टीम एवं ड्रग इंस्पेक्टर श्री जितेंद्र पाटीदार के साथ रवाना किया गया, जिनके द्वारा मेडिकल स्टोर में रखें दवाइयों की चेकिंग की गई। जिसमें (1)श्री शिवम मेडिकल स्टोर के शारदा राजपूत ठाकुरपारा कवर्धा थाना कवर्धा के दवाई दुकान में निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 5 के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न औषधियों का क्रय विक्रय रिकार्ड मांगे जाने पर संधारित नहीं किया गया था, जोकि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3),65(4),65(6) का उल्लंघन है, एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 6 के अनुसार निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कालातीत औषधियों का संधारण अन्य बिक्री की जाने वाली औषधियों के साथ पाया गया, जो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(17) साथ ही कंण्डिका 9 के अनुसार निरीक्षण के दौरान विभिन्न औषधियों का क्रय विक्रय रिकॉर्ड मांगे जाने पर संधारित नहीं पाया गया, जो की औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के 65(3),65(4),65(6) का उल्लंघन हैं, तथा कंण्डिका 10 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अनुसूचि H1 का रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया, जो कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3)H का उल्लंघन है, जिनके लिए संचालक को 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करने निर्देशित करते हुए नोटिस जारी किया गया है। (2) चंदन मेडिकल स्टोर के राजू राम निषाद ठाकुरपारा थाना कोतवाली जिला कबीरधाम के विरुद्ध औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनके दवाई दुकान के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 5 के अनुसार विभिन्न औषधियों का विक्रय रिकॉर्ड मांगे जाने पर संधारित नहीं पाया गया जो की औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3) एवं 65(6) का उल्लंघन है, कंण्डिका 6 के अनुसार निरीक्षण के दौरान पशुओं को दी जाने वाली औषधियों का संधारण मनुष्य को दी जाने वाली औषधियों के साथ पाया गया जो कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(20) का उल्लंघन हैं, एवं कंडिका 7 के अनुसार निरीक्षण के दौरान औषधियों का विक्रय रिकॉर्ड संधारित नहीं पाया गया, जो कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3) एवं 65(6) का उल्लंघन है, निरीक्षण प्रतिवेदन की कंण्डिका 8 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अनुसूची H1 का रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया, जो कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के नियम 65(3)H का उल्लंघन पाया गया जिस पर चंदन मेडिकल स्टोर के संचालक को अपने वंचित दस्तावेजों के साथ 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत होने हिदायत देते हुए नोटिस जारी किया गया है। उक्त कार्यवाही में पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग व ड्रग इंस्पेक्टर टीम का सराहनीय योगदान रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page