किस्मत के खिलाड़ी बने कबीरधाम पुलिस के शिकार — जंगल से जब्त हुई जुए की रकम


पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना रेंगाखार पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम को जंगल के बीच चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर आठ जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा।
दिनांक 15.08.2205 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मोतिनपुर जंगल के अंदर कुछ लोग 52 पत्ती ताश से रुपये पैसों का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी SI तरन दास दाहरिया के नेतृत्व में सउनि0 रोहित साहू हमराह साईबर टीम सउनि0 संजीव तिवारी, डीआरजी बल सउनि0 दिलीप सोनकर, की संयुक्त टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।
जंगल के सुनसान इलाके में घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही कुछ जुआड़ी भाग खड़े हुए, लेकिन आठ जुआरी पुलिस के शिकंजे में आ गए। मौके पर पकड़े गए आरोपी —
- संजय पिता मुरली अग्रवाल, उम्र 34 वर्ष, रेंगाखार, जिला कबीरधाम
- चन्द्रदीप पिता रतीराम पाण्डोलत, उम्र 40 वर्ष, दमोह, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- उमेश पिता रेकचंद अग्रवाल, उम्र 41 वर्ष, रेंगाखार, जिला कबीरधाम
- परसराम पिता महाजन साहू, उम्र —, लोहारीडीह, जिला कबीरधाम
- तेजलाल पिता मोहनलाल बढ़ई, उम्र 36 वर्ष, दमोह, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- चुलेश पिता सालिक यादव, उम्र 30 वर्ष, साल्हेसवारा, जिला केसीजी
- कौशिक पिता हरीशचन्द्र सरकार, उम्र 40 वर्ष, साल्हेसवारा, जिला केसीजी
- मनीष सिंह पिता देवेन्द्र सिंह कल्चूपरी, उम्र 42 वर्ष, मानेगांव, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
मौके से बरामदगी —
- नक़द राशि : ₹54,700
- मोबाइल फोन (8 नग, अनुमानित क़ीमत : ₹58,000)
- ताश की गड्डी व प्लास्टिक चटाई
व्यक्तिगत जब्ती विवरण (नक़द व मोबाइल अलग-अलग) —
- संजय अग्रवाल – ₹7,200 नगद + मोबाइल ₹7,000
- चन्द्रदीप पाण्डोलत – ₹6,800 नगद + मोबाइल ₹7,500
- उमेश अग्रवाल – ₹8,100 नगद + मोबाइल ₹7,000
- परसराम – ₹12,400 नगद + मोबाइल ₹7,500
- तेजलाल बढ़ई – ₹5,500 नगद + मोबाइल ₹6,300
- चुलेश यादव – ₹6,000 नगद + मोबाइल ₹6,800
- कौशिक सरकार – ₹4,800 नगद + मोबाइल ₹8,200
- मनीष सिंह कल्चूपरी – ₹4,900 नगद + मोबाइल ₹7,700
कुल ज़ब्ती : ₹54,700 (नक़द) + ₹58,000 (मोबाइल) = ₹1,12,700
जप्ती कार्यवाही दिनांक 15.08.2025 को शाम 17:30 बजे गवाहों की मौजूदगी में की गई। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामला जमानतीय था, सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपियों को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना रेंगाखार में धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि “स्वतंत्रता दिवस की शाम को भी कुछ लोग जुए के फड़ पर किस्मत आजमा रहे थे।
हमारी टीम ने समय रहते दबिश देकर इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। नक़द राशि और मोबाइल सहित कुल ₹1.12 लाख की ज़ब्ती की गई है। इस तरह की सामाजिक बुराई के खिलाफ हमारी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।”