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रकम दुगना करने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के शातिर संचालक को कबीरधाम पुलिस ने किया गिरफ्तार।

कबीरधाम पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने थानों में पूर्व वर्ष के दर्ज प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देशित किया गया था, साथ ही यदि किसी प्रकरण में विवेचना संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेझिझक होकर डायरी लेकर कार्यालय आने निर्देशित किया गया था इसी तारतम्य में पूर्व में थाना सिटी कोतवाली मे दिनांक- 17/11/2015 को प्रार्थी रमेशकुमार साहू पिता राम साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महराटोला थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम के द्वारा थाना सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था

कि दिनांक- 17.11.15 के पूर्व से पल्स एग्रोटिक कारपोरेशन लिमिटेड  कंपनी (पी.ए.सी.एल.) के एजेन्ट व संचालकों द्वारा आम लोगों को अधिक व्याज देने तथा कम समय में रकम दुगुना करने का प्रलोभन देकर रकम अपने कंपनी में निवेश करा कर धोखाधड़ी किया गया है, की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-363/15, धारा- 420,406, 34 भा.द.वि. 3,4,5 इनामी चिटफंड एवं परिचालन अधिनियम व छत्तीसगढ़ के निक्षेपक के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 कंपनी के एजेन्ट व संचालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस पर विवेचना दौरान कुल 266 जमाकर्ताओ से कुल नगदी रकम 50,64,730/ रूपये जमा करा कर एक निर्धारित ब्याज सहित जमाकर्ताओं को वापस नहीं किया गया है। इसी प्रकार कबीरधाम जिले के थाना कुंण्डा में प्रार्थीया  पुनीता बाई पति  जैन चंद्राकर उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम धनेली थाना कुंण्डा जिला कबीरधाम के द्वारा दिनांक-16/09/2017 को थाना कुंण्डा उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक-16/09/2017 के पूर्व से पल्स एग्रोटिक कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी (पी.ए.सी.एल.) के एजेंट व संचालकों द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज देने

तथा कम समय में रकम दोगुना करने का प्रलोभन देकर रकम निवेश कराकर धोखाधड़ी कर फरार हो गए हैं, की रिपोर्ट पर कंपनी के एजेंट व संचालकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक-185/17 धारा- 420 406 34 भा.द.वि. 3,4,5 इनामी चिटफंड एवं परिचालन अधिनियम व छत्तीसगढ़ के निक्षेपक के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, विवेचना दौरान थाना कुंण्डा क्षेत्र के कुल 222 जमा कर्ताओं से कुल नगदी रकम 27,89,001/ रुपये का आम जनों से धोखाधड़ी कर रकम निर्धारित समय पर ब्याज सहित ना लौटाना पाया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे के द्वारा उक्त प्रकरण का नए सिरे से विवेचना करने निर्देश दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक  बी.पी. तिवारी एवं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली उप. निरीक्षक  गीतांजलि सिन्हा के द्वारा गठित टीम ने (पी.ए.सी.एल.) कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के संचालक आरोपी सुब्रतो भट्टाचार्य पिता बी. भट्टाचार्य उम्र 54 वर्ष निवासी न्यू देहली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में कबीरधाम जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुंण्डा निरीक्षक  बी.पी. तिवारी, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली उप.निरीक्षक  गीतांजलि सिन्हा, उप. निरीक्षक संतोष ठाकुर, सहायक उप.निरीक्षक आशीष सिंह, आरक्षक हेमंत ठाकुर एवं थाना सिटी कोतवाली तथा थाना कुंण्डा पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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