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कबीरधाम जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला, पुरूष से ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित।

कबीरधाम जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला, पुरूष से ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित।



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंत्योदय स्वरोजगार और आदिवासी स्वरोजगार के लिए हुआ लक्ष्य प्राप्त

कवर्धा, 16 दिसंबर 2021। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम नवा रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंत्योदय स्वरोजगार (अनुसूचित जाति वर्ग) एवं आदिवासी स्वरोजगार (अनुसूचित जनजाति वर्ग) के लिए कबीरधाम जिले को दोनो योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति हुआ है। कबीरधाम जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला, पुरूष से ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास विभाग में आकर संपर्क कर जानकारी प्राप्ति की जा सकती है।

नियम एवं शर्ते

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री उत्तम ठाकुर ने बताया कि आवेदक, आवेदिका को जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका को जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रूपए से अधिक न हो एवं शहरी क्षेत्र में 51500 रूपए से अधिक न हों का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष मध्य होनी चाहिये जिसे लिए 8वी, 10वी, 12वी की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। आवेदक, आवेदिका को आधार कार्ड , राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र को 2 सेट में जमा करना होगा।उन्होनें बताया कि उपरोक्त अनुसार पात्रता रखने वाले आवेदक आवेदन पत्र में हाल ही का खीचा हुआ फोटो चस्पा कर अभिप्रमाणित कराते हुये इस कार्यालय में जमा करे या अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत में ग्राम सहायक विस्तार अधिकारी (एडीओ) के पास जमा करना होगा।

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