कवर्धा : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रण

कवर्धा : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रण

कवर्धा : जिले में संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 नियम 2016 की धारा 41 अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 नियम 2016 की धारा 44 तथा मॉडल गाईड लाईन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण के में दिये जाने हेतु फास्टर केयर में भारतीय इच्छुक दम्पतियों से आवेदन आमंत्रित है।
फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालक कि विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुर्व्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तो तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
ऐसे भारतीय दम्पत्ति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते है, वे जिला कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-कबीरधाम के जिला कार्यालय के ऊपर संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाईड लाईन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बालक कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बच्चो को संबंधित दम्पति को फास्टर केयर में दिया जा सकेगा।