चिटफंड कंपनियों के निवेशक धन वापसी के लिए 6 अगस्त तक कर सकते है आवेदन


▪️- आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुभाग के एसडीएम अधिकृत
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ शासन गृह (सामान्य) विभाग द्वारा चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से 6 अगस्त 2021 तक निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत राजनांदगांव अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री मुकेश रावटे, डोंगरगांव अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री हितेश पिस्दा, अनुभाग मोहला के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री ललितादित्य नीलम, अनुभाग मानपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री राहुल रजक, अनुभाग डोंगरगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री अविनाश भोई, अनुभाग खैरागढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्री लवकेश धु्रव एवं अनुभाग गण्डई-छुईखदान के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी को चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।