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मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शुष्क दिवस घोषित जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश

खैरागढ़, 12 अप्रैल 2024: खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शुष्क अवधि घोषित गया है। कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी  चंद्रकांत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान की तारीख 26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 24 अप्रैल 2024 शाम 6 बजे से शुष्क अवधि शुरू होगी और यह 26 अप्रैल 2024 को पूरे दिन लागू रहेगी। इस दौरान जिले में सभी देशी मदिरा दुकानें (सीएस2 घघ), विदेशी मदिरा दुकानें (एफएल1 घघ), देशी/विदेशी मदिरा दुकान सीएस2 (घष कम्पोजिट) और एफएल3 होटल बार बंद रहेंगे। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। शुष्क अवधि का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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