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DEAF एवं Inoperative बैंक खातों की राशि के निराकरण के निर्देश

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़–छुईखदान–गंडई।
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों को DEAF एवं Inoperative बैंक खातों की शेष राशि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

जारी निर्देशानुसार संबंधित जिला अधिकारीगण को उनके विभाग से जुड़े DEAF एवं Inoperative Bank Account की बैंकवार, नामवार एवं राशि सहित सूची Excel शीट के रूप में उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विभागों के ऐसे 413 बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं, जिनमें ₹4000 से अधिक की राशि शेष है।

कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन खातों में दर्ज लाभार्थियों/खाताधारकों का e-KYC निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि e-KYC एवं परीक्षण उपरांत पात्र राशि को संबंधित विभाग के राजस्व जमा शीर्ष के अधीन शासकीय खाते में जमा कराया जाए। इसके लिए सभी विभागों को अपनी-अपनी सूची का गंभीरता से अवलोकन कर विशेष संज्ञान लेने तथा प्रकरणों के शीघ्र एवं सुव्यवस्थित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि संपूर्ण प्रकरण की विभागवार समीक्षा स्वयं कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी, इसलिए सभी विभागों को इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता के साथ लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है।

निर्देश के अंत में यह भी कहा गया है कि संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर DEAF एवं Inoperative खातों की अद्यतन स्थिति एवं की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासकीय राशि का समुचित संधारण एवं उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

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