कवर्धा 14 जनवरी 2022। कुछ दिनों से कबीरधाम जिले में पश्चिमी विछोभ के कारण असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है। इस असामयिक वर्षा से रबी फसलो को नुकसान हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहू सिंचित, असिंचित, चना एवं अलसी फसलो को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। जिसके तहत बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है। फसल क्षति की सूचना उपरांत बीमित कृषको में से प्रभावित कृषक योजना के तहत प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एमडी डड़सेना ने बताया कि किसानों को फसल क्षति के सम्बन्ध में क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 या कंपनी के फॉरमित्र एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के व्योरे एप्लीकेशन आईडी, खाता नंबर, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर सहित दे सकते है।
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Fri Jan 14 , 2022