खैरागढ़ क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत 6 चालानी कार्यवाही की गई।

AP News आपकी आवाज VISHWARAJ TAMRAKAR DISTRICT BYURO CHIEF KCG

दिनांक -29.11.2024
कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में कोटपा अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में डॉ अनम फातिमा जिला नोडल अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक प्रियंका ध्रुव द्वारा खैरागढ़ क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत 6 चालानी कार्यवाही की गई।

तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ धूम्रपान रहित क्षेत्र व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चलानी कार्यवाही किया गया।
उल्लेखनीय है कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना एवं बिना विशिष्ट चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना दंडनीय अपराध है। कोटपा अधिनियम के उल्लंघनों की निगरानी के लिए प्रवर्तन दल गठित किया गया है।बल में स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय निकाय, खाद्य एवं औषधि, राजस्व एवं श्रम विभाग के अधिकारी शामिल है।

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