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घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, जीराटोला स्थित नटराज हाईवे होटल एंड ढाबा में 3 सिलेंडर जब्त

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़ : कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन तथा खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक के मार्गदर्शन में विकासखंड छुईखदान अंतर्गत आज खाद्य विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए जीराटोला स्थित नटराज हाईवे होटल एंड ढाबा में छापामार निरीक्षण किया। जांच के दौरान वहां घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित 14.2 किलोग्राम के 3 गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया।
यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है, जिससे न केवल राजस्व हानि होती है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही तीनों सिलेंडरों को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

कार्रवाई के दौरान टीम में सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर (खैरागढ़), दीपक धनकर (छुईखदान), खाद्य निरीक्षक विनोद सागर एवं मनीष ध्रुव उपस्थित रहे।
खाद्य विभाग ने सभी होटल, ढाबा एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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