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खैरागढ़, 20 नवंबर 2024//
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों का बीमा प्रारंभ हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर 2024 तक है। उल्लेखनीय है कि कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर योजनांतर्गत कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 630 रूपये गेंहू सिंचित और 375 रूपये असिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। योजनांतर्गत इस बार जिले के 420 से अधिक ग्रामों के अधिसूचित फसलों को जोड़ा गया है। किसान फसल बीमा की निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक फसल का बीमा करा सकते हैं।
इन रबी फसलों का बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहू सिंचित, गेंहू असिंचित, चना, अलसी एवं सरसों फसल बोने वाले किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। इसके लिए किसानों को चना फसल हेतु 600 रूपये, अलसी फसल हेतु 285 रूपये, सरसों फसल हेतु 375 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
इन संस्थानों से करा सकेंगे बीमा
कृषकों द्वारा रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2024 के पूर्व निकटतम बैंक शाखा/ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सेवा सहकारी समितियां/लोकसेवा केन्द्र/भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करावें तथा योजना के सबंध में अधिक से अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक एवं बीमा कंपनी से कर किया जा सकता है।