Chhattisgarh

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना मे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 7000 रुपये सालाना

वार्षिक अनुदान हेतु भूमिहीन कृषि मज़दूरों का चिन्हांकन पारदर्शिता के साथ करें -डॉ. जगदीश सोनकर

केसीजी कलेक्टर ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का जिले मे सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु दिए निर्देश

ग्रामीण स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास करेंगे आवेदन

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राहियों की पात्रता है निर्धारित

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में ये होंगे अपात्र

विश्वराज ताम्रकार, खैरागढ़।केसीजी कलेक्टर डॉ जगदीश सोनकर ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को जिला में सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला सभागार की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस योजना मे ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर पात्र होंगे जिनके पास अंशमात्र भी कृषि जमीन न हो। हितग्राही के पास 1 अप्रेल 2023 की स्थिति मे निर्धारित पात्रता हो। इस योजनांतर्गत उन्हें 7000 रु वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

वार्षिक अनुदान हेतु भूमिहीन कृषि मज़दूरों का चिन्हांकन पारदर्शिता के साथ करें -डॉ. जगदीश सोनकर
जिला कलेक्टर डॉ. जगदीश सोनकर ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनान के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वार्षिक अनुदान हेतु भूमिहीन कृषि मज़दूरों का चिन्हांकन पारदर्शिता से करें। कोई भी पात्र हितग्राही योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से छूटना नही चाहिये।भूमिहीन कृषि मजदूरों पर आधारित इस योजना में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है कि कृषि मजदूरी कार्य मे संलग्न ग्रामीणों मे अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है। ये भूमिहीन मजदूर खरीफ की सीजन मे तो कृषि मजदूरी कर जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। रबी फसल में क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस योजना में ऐसे भूमिहीन कृषि मज़दूरों का चिन्हांकन करके, उन्हें सालाना 7000 रु अनुदान देकर राहत पहॅुचाना है।


राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राहियों की पात्रता
इस योजना से भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय मे वृद्द्धि होगी और जीवन स्तर उन्नत होगा। यह योजना केवल ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्ति अथवा परिवारों के लिए है जो केवल ग्राम पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र मे निवासरत हों तथा उनके पास आवासीय भूमि के अलावा अंश मात्र भी कृषि भूमि न हो। वहीं नगर निगम अथवा नगरपालिका क्षेत्र के रहवासी मजदूर व भूमिहीन इस सुविधा से वंचित हो जायेंगे। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर पात्र होंगे जिनके पास अँशमात्र भी कृषि जमीन न हो, तथा जो पंजीकृत हो। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल मे पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देवस्थल के हाट पर्याहा, बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजना के पात्र होंगे बशर्ते उन्हे अन्य योजनाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक अनुदान न मिलता हो।

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख शाखा तथा जिले स्तर पर जिला कलेक्टर की देख रेख मे इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति ग्रामीण स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जमा करेंगे। यह योजना ग्राम पंचायत क्षेत्रों मे वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है जबकि नगर पंचायत क्षेत्रों मे वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होगा। योजना का कट ऑफ डेट 1 अप्रेल 2023 होगा अर्थात उक्त दिनांक की स्थिति मे हितग्राही के पास योजनांतर्गत निर्धारित पात्रता होना आवश्यक है।

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में ये होंगे अपात्र
इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया के नाम से किसी भी प्रकार की कृषि भूमि हो अथवा भूमि के उत्तराधिकारी मे नाम हो। किसी भी प्रकार के राज्य अथवा केंद्र के दैनिक वेतन भोगी, सेवानिवृत या सेवारत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पूर्व या वर्तमान पंच, सरपंच, जिला व जनपद, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों व किसी भी प्रकार से आय कर दाता को पात्रता नही होगी।

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