AP Newsआपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
खैरागढ़ 1 अगस्त 2024//
छग शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण व आदेश परिपालन एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/1214/वित्त स्था/2024 खैरागढ़ दिनांक 12.03 2024 में आआंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा ने कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है। इसके तहत अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की जिम्मेंदारी के अलावा वित्त/स्थापना शाखा, जिला विवाह अधिकारी, जिला विभागीय जांच अधिकारी, राज्योत्सथ, डिप्टी कलेक्टर (परि)/नायब तहसीलदार (परि.) के प्रशिक्षण कार्यक्रन का 7 अधीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा एवं अनुमोदन, अनुपयोगी (डेड स्टाक जो 10,000.00 रु. तक की कीमत का हो) बोरी हुए 2.000.00 रु. तक के सामाग्री का अपलेखन करने का अधिकार एवं वित्तीय सहिता के नियम 100 के अंतर्गत 5,000.00 रु. तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, जिला कार्यालय एवं जिले में स्थित समस्त कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति की जाँच तथा कार्यों के नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी, भू-अर्जन, भू-आबंटन (सम्पूर्ण जिला), एस सी ए/एल डब्ल्यू ई / सी.एस.आर (विशेष ककेन्द्रीय सहायता), शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण, सांख्यिकी अनुज्ञप्ति मीसाबंदी एवं पासपोर्ट, अपीलीय अधिकारी (सूचना के अधिकार), नोडल अधिकारी आवासीय कॉलोनी अनुज्ञा, वरिष्ठ लिपिक 1 एवं 2, रोस्टर के अनुसार जिला कार्यालय के शाखाओं तभी अनुविभागीय कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों एवं जिला पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालयों कोषालय/उप कोषालय का निरीक्षण, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक (राजस्व एवं सामान्य), जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ), जिला अभियोजन एवं ज्यूडिशियल से संबंधित कार्य, समयसीमा पत्रों का निराकरण, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय, कोष लेखा एवं पेंशन, कलेक्टर द्वारा किये गये निरीक्षण पर पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना और कलेक्टर की अनुपस्थिति में जनदर्शन एवं आम जनता से मुलाकात करना इत्यादि शामिल है। साथ ही नोडल आफिसर के रूप में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, आयुष, एनएचएम, रेडक्रॉस और लोक अदालत और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन, भू-अभिलेख एवं आबादी सर्व, नाजरात शाखा/जनसंपर्क स्वेच्छानुदान/ मुख्यमंत्री सहायता, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेषाधिकारी, वन अधिकार अधिनियम 2006 से उद्भूत समसा प्रवारण, जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार, अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन रामिति जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, शपथ पत्र निवास जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र, नगर सेना, जिला जेल, विकास/कम्प्यूटर मुद्रण, सम्पूर्ण जिले हेतु शासकीय आवास आयटन, भाड़ नियंत्रक अधिकारी एवं किराया औचित्य निर्धारण, शपथ पत्र निवासी, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र का सत्यापन, अल्प बचत बीस सूत्रीय शाखा, जिला भण्डार, मुख्य प्रतिलिपिकार, संजीवनी कोष के प्रकरणों में भाग-2 पर कलेक्टर की ओर से, सीलिंग, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20) तबादला प्रकरण 16, प्रभारी अधिकारी भुईया कार्यकम् भू-अभिलेख नन्शा कम्प्युटरीकरण योजना/नक्शा अद्यतीकरण, कलेक्टर जनदर्शन एवं जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने की जिम्मेंदारी मिली है। साथ ही श्री ठाकुर को नोडल अधिकारी के रूप में आबकारी, खाद्य एव सहकारिता अत्यावसायी एवं चिटफंड और आदिग जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य का भार सौंपा गया है। संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को मुख्यमंत्री घोषणा मुख्यमंत्री निवास जौग्य कार्यालय से प्राप्त पत्रों का निराकरण, मंत्रीगण सांसद विधायकगण, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का निराकरण, चौपाल, लोग सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर पदेन सचिव डी.ईजी.एस सीजी स्वान, वेब सूबना प्रबंधक, आयुक्त शासन को भेजी जाने बाली जानकारी तैयार करना, जनगणना शाखा, प्रपत्र एच स्टेशनरी, कलेक्टर के प्रस्तुतकार, शिकायत एवं रातार्थता सिटिजन चार्टर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित समस्त प्रकरण, राजस्व अधिकारियों की गासिक बैठक की जानकारी, यातायात/जिला सड़क सुरक्षा/परिवहन, प्रतिलिपि आवक जावक, अभिलेख कोष्ठ (हिन्दी/अग्रेजी) राजस्व गोहर्रिर राहत एवं पुनर्वास, राजस्य लेखापाल, अल्पवघत्त शाखा, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा का कार्य का भार सौंपा गया है। इसके अलावा उन्हें उद्योग जिला रोजगार श्रम विभाग/गंधक श्रमिक/श्रम उन्मूलन, लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशारान, जल जीवन मिशन, जिला योजना एवं सांसिथकी कृषि, पशुपालन हाथकरघा, ग्रामोद्योग कौशल विकास, सगाज कल्याण एव दिव्यांग पुनर्वास उद्यानिकी मछलीपालन, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास एवं पोषण आहार कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। डिप्टी कलेक्टर टकेस्वर प्रसाद साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभागीय दण्डाधिकारी खैरागढ़ संपूर्ण, अनुभाग क्षेत्र के लिये भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र के लिये पंजीयक लोक न्यास (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) अनुभाग क्षेत्र के लिये छग लोक परिसर वेद खली अधिनियम 1984 के तहत सक्षम प्राधिकारी, नजूल अधिकारी नगर खैरागढ़ एवं नगर छुईखदान के (छ.ग मू.रा. संहिता की आवेदन पत्रों का धारा 109 एवं 110) के नजूल नामांतरण एवं नजूल जांच प्रस्तुत निराकरण, नजूल पट्टों का नवीनीकरण एवं नजूल जांच, जिला सत्कार अधिकारी, पुरातत्य एव संग्रहालय अल्प संख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड, परीक्षा शाखा (विभिन्न परीक्षा), अनुभाग क्षेत्र के लिये नजूल जॉच अधिकारी के अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेंदारी सौंपी गई है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर सुश्री रेणुका रात्रे को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभागीय दण्डाधिकारी गण्डई-छुईखदान का संपूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिये भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र के लिये पंजीयक लोक न्यास (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) अनुभाग क्षेत्र के लिये छग लोक परिसर बेद खली अधिनियम 1984 के तहत सक्षम प्राधिकारी, अनुभाग क्षेत्र के लिये नजूल जाँच अधिकारी, नोडल अधिकारी पीएम जनमन और कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सीधे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेंदारी मिली है।
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