श्रम विभाग अंतर्गत योजनाओं का लाभ लेने के लिए डीबीटी इनेबल एवं आधार लिंक अनिवार्य

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी
खैरागढ़ 30 मई 2025// छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के माध्यन से 17 सितम्बर 2024 से प्रदान किया जा रहा है। मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में आनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात योजनांतर्गत पात्र पाए गए श्रमिकों में से योजना राशि का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिल सकेगा, जिनका आधार सक्रिय होगा, आधार बैंक से लिंक होगा एवं बैंक खाते में आधार बेस्ड डीबीटी इनेबल होगा। वर्तमान में यह देखने में आया है. कि बहुत से श्रमिकों द्वारा लंबे समय से आधार में अपडेट नहीं करवाने के कारण आधार निष्क्रिय हो जाता है, जिसे आधार केन्द्र के माध्यम से सक्रिय करवायें एवं बहुत से अनिकों के बैंक खातों में केवाईसी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) इनेबल (सक्रिय) नहीं होता, जिसे श्रनिक संबंधित बैंक में जाकर इनेबल (सक्रिय) करवायें, नहीं तो डीबीटी में बाधा उत्पन्न होगी एवं योजना लाभ की राशि का अंतरण संभव नहीं हो पाएगा।