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प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए रायपुर में होगी 2 अगस्त से कॉउंसलिंग शुरू

AP NEWS आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

खैरागढ़, 1 अगस्त 2024//

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं (सत्र 2024-25) में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त परीक्षा परिणाम के आधार पर वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों की वर्गवार सूची विभागीय वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अवलोकन की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों हेतु स्थान रिक्त होने पर पृथक से सूचना दी जायेगी। वर्गवार चयनित विद्यार्थियों हेतु प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर (छ. ग) में आयोजित की जानी वाली काउसलिंग का विवरण निम्नानुसार है। पहला कॉउंसलिंग अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के बालक वर्ग का काउंसलिंग 2 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक है। दूसरा कॉउंसलिंग अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के बालिका वर्ग का 5 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। इसी कड़ी में तीसरा कॉउंसलिंग अनुसूचित जाति (एससी) बालक एवं कन्या तथा अल्पसंख्यक बालक एवं कन्या का 6 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। साथ ही चौथा कॉउंसलिंग अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) बालक एवं कन्या तथा सामान्य वर्ग-बालक एवं कन्या 7 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। गौरतलब है कि काउसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति उल्लेखित तिथि को प्रात 10 बजे से 11 बजे तक प्राप्त किए जायेंगे और 12 बजे तक निराकरण पश्चात काउंसलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेखों की सूची

कॉउंसलिंग के समय चयनित विद्यार्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रवेश नीति के कंडिका-2 (अ). (ब) (1.2.3) अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र,
शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जॉच का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र में स्पष्ट लिखा हो कि विद्यार्थी सिकल सेल डामितेष्ट नहीं है) इत्यादि शामिल है।

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