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Coronavirus: महाराष्ट्र में 711 नए केस, 350 और लोग हुए ठीक, 35 की मौत

Coronavirus: महाराष्ट्र में 711 नए केस, 350 और लोग हुए ठीक, 35 की मौत

मुंबई: महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 711 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 14,541 हो गई। इनमें से कुल 583 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। सोमवार को ही राज्य में कुल 35 लोगों की मौतें हुई, जिसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 583 तक पहुंची। सोमवार हुई 35 मौतों में से सबसे ज्यादा 21 मौतें मुंबई में हुई हैं।

पूरे राज्य में सोमवार को कुल 350 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ठीक हुए मरीजों की संख्या 2465 हो गई है। लेकिन, इसके बाद भी राज्य की स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है और राज्य में मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रस्त शहर है। यहां सोमवार को 510 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यहां कुल 9,123 केस हैं।

सोमवार को मुंबई के जेजे मार्ग थाने के छह उप-निरीक्षक समेत 12 पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि 12 में से आठ पुलिसकर्मियों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनके सपर्क में आए 40 लोगों को ऐहतियात के तौर पर पृथक-वास में रखा गया है। 

सहायक पुलिस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी ने कहा, ”इन पुलिसकर्मियों में आज (चार मई) संक्रमण की पुष्टि हुई। 12 संक्रमितों में से छह उप-निरीक्षक हैं। सभी 12 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि उनके सपंर्क में आए 40 लोगों को पृथक-वास में रखा गया है।”

फिलहाल, आपको बता दें कि मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है जिसमें चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अत्यधिक मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। 

अधिकारी ने एक आधिकारिक आदेश के हवाले से कहा, ‘‘हमने सीआरपीसी की धारा 144 को बढ़ा दिया है जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी है।’’ अधिकारी ने कहा कि नागरिकों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा।

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