कोरोना ब्रेकिंग : धारा 144 हुआ लागू…. इस जिले में एक साथ 5 लोगों से ज्यादा नहीं जुट सकेंगे…. कलेक्टर ने बेहद ही सख्त गाईडलाइन किया जारी… 18 शर्तों के साथ जारी हुई गाईडलाईन


गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 25 मार्च 2021। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खतरनाक आंकड़ों के बीच अब जिला स्तर पर प्रतिबंधों का निर्देश जारी होना शुरू हो गया है। कल ही गृह सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर कोरोना के गाईडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया था। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी ने होली, रंगपंचमी, गुड फ्राईडे, ईस्टर, रमजान और चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर सख्त गाईडलाइन जारी की है। जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब सामूहिक कार्यक्रमों, 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने और अन्य किसी भी तरह से सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
होलिका दहन में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाईडलाइन के साथ सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी की इजाजत होगी। मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना 500 रुपये लिया जायेगा और जुर्माना नहीं देने या फिर नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जायेगा। शादी, अंत्येष्टि व दशगात्र के कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी का ही अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए कलेक्टर, एडिश्नल कलेक्टर व एसडीएम से इजाजत लेनी होगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है या फिर स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य अधिकारी-कर्मचारी को जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।