समर्थ अभियान में नाबालिक बच्चों के अपहरण, यौन शोषण पॉक्सो एक्ट मामलो में केसीजी. पुलिस की लगातार सफलता

विगत एक माह में लगातार अभियान चलाकर 11 प्रकरणो में मिली सफलता।

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सभी प्रकरणों में विशेष टीम द्वारा दीगर राज्यों से अपहृता को सकुशल बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार

➡️ प्रकरणों की निकाल हेतु दिया जा रहा लगातार दिशा – निर्देश
संबंधित प्रकरण
(1) थाना गण्डई के अपराध क्रमांक 174/!2024 धारा 137 (2), 87 बी0एन0एस0
(2) थाना गण्डई के अपराध क्रमांक 153/!2024 धारा 363,366, 376 (2)(ढ), 376 (3) भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट, 87,65(1) बी0एन0एस0

(3) थाना ठेलकाडीह के अपराध क्र 145/!2024 धारा 137 (2),87, 64(2), 65(1) बी0एन0एस0 एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट
(4) थाना ठेलकाडीह के अपराध क्रमांक 146/!2024 धारा धारा 137 (2),87, 65(1) बी0एन0एस0 4, 6 पॉक्सो एक्ट

(5) थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 147/!2022 धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ)भादवि., 4, 6पॉक्सो एक्ट
(6)थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 157/2023 धारा 363 भादवि

(7) थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 574/2023 धारा 363 भादवि.

(8) थाना छुईखदान के अप.क्र. 184/24 धारा 363, 366, 376, 376(2)(ढ) भादवि, 06 पास्को एक्ट
(9) थाना साल्हेवारा के अप.क्र. 05/24 धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ) भादवि, 6, 5 पास्को एक्ट
(10) थाना गातपार के अप.क्र. 20/24 धारा 363 भादवि
(11) थाना गण्डई के अप.क्र. 176/24 धारा 232(ख), 351(3), 64(2)(ड), 65(1) बी.एन.एस., 6 पाक्सों एक्ट

पुलिस अधीक्षक  खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) त्रिलोक बंसल(भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नेहा पाण्डेय, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़  लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में , साइबर सेल प्रभारी अनिल शर्मा, थाना गण्डई प्रभारी निरीक्षक भीमसेन यादव एवं थाना ठेलकाडीह निरीक्षक  अम्बरीश शर्मा, के नेतृत्व में उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से कॉल डिटेल एवं सीडीआर के माध्यम से टीम तैयार कर, दिनांक 27.07.2024 को थाना क्षेत्र के प्रार्थी थाना हाजिर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26.07.2024 से उसकी नाबालिक लडकी घर में नही है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना गंडई में अप0क्र0 174/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया। एवं दिनांक 28.06.2024 को थाना क्षेत्र के प्रार्थी थाना हाजिर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 27.06.2024 से उसकी नाबालिक लडकी घर में नही है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना गंडई में अप0क्र0 153/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। व दिनांक 29.07.2024 को थाना क्षेत्र के प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.07.2024 की रात्रि में आरोपी द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के कमरा अंदर घुसकर नाबालिक लडकी को नाबालिक होना जानते हुये जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक दुष्कर्म (बलात्कार) किया है, कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं 176/24 धारा 232(ख), 351(3), 64(2)(ड), 65(1) बी.एन.एस., 6 पाक्सों एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिक बालिकाओं के अपहरण व दुष्कर्म से संबंधित होने से निरीक्षक भीमसेन यादव थाना प्रभारी गंडई एवं अम्बरीश शर्मा थाना प्रभारी ठेलकाडीह के नेतृत्व में तत्काल अलग-अलग टीम तैयार कर अपहरणकर्ता के संभावित मिलने के स्थानो का पता लगाया गया आरोपी एवं अपहृता जिला राजनांदगांव एवं दिगर राज्य नागपुर क्षेत्र के अलग-अलग स्थानो में होने की सूचना पर संभावित स्थान पर जाकर दबीश देकर अपहृत बालिका को कलमना मार्केट चिखली नागपुर से आरोपी शाहिल खॉन पिता जावेद खॉन उम्र 19 साल साकिन वार्ड क्र. 06 कैलाश नगर कोपेभाठा गंडई के कब्जे से बरामद किया गया, पूछताछ में पीडिता द्वारा आरोपी शाहिल शेख के द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर कलमना मार्केट चिखली नागपुर ले जाना बताने पर प्रकरण में धारा 87 बी.एन.एस. जोडा गया एवं दूसरी अपहृत बालिका को खरबी चौक शक्ति माता नगर नागपुर से आरोपी लेखू जंघेल पिता तीजूराम जंघेल उम्र 20 साल साकिन सण्डी थाना गंडई जिला केसीजी, इसी प्रकार थाना ठेलकाडीह द्वारा अपराध आरोपी चंदन चंद्रवंशी पिता थानूलाल चंद्रवंशी उम्र 22 साल साकिन डंगनिया, एवं विकास पिता हीरामन यादव उम्र 28 साल साकिन मालाडबरी को रेल्वे स्टेशन के कब्जे से बरामद किया गया, पूछताछ में पीडिता द्वारा बताया गया कि आरोपी लेखू जंघेल के द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर खरबी चौक शक्ति माता नगर नागपुर ले जाकर जबरदस्ती शारिरिक शोषण करना बताने पर प्रकरण में धारा 366,376(2)(ढ़), 376(3) भादस, 4 ,6 पाक्सों एक्ट, 87, 64(2)(ड), 65(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया एवं पीडिता के घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी टिकरीपारा गंडई में छुपे होने की सूचना पर संभावित स्थान पर जाकर दबीश देकर आरोपी मिनेश यादव पिता शंकर यादव उम्र 22 साल साकिन वार्ड क्र. 13 टिकरीपारा गंडई पकडकर थाना लाकर, आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
इसी प्रकार के थाना खैरागढ़ 01 प्रकरण, थाना छुईखदान 03 प्रकरण एवं साल्हेवारा 01 प्रकरण, थाना गातापार 01 प्रकरण इस प्रकार कुल 06 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुये आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक महेन्द्र टंडन, शंकर लाल टंडन, सउनि टैलेश सिंह बैस, सउनि घुरवाराम नागवंशी, प्र0आर0 सुन्दरूराम चन्द्रवंशी, आरक्षक जय बेलदार, नरेश ठाकुर, नारायण पात्रे, शिवनाथ योगी, मनोज सेन्डे, विष्णु वर्मा, महिला आरक्षक शिखा निर्मलकर , ममता साहू एवं सायबर सेल केसीजी से आरक्षक चन्द्रविजय सिंह, त्रिभुवन यदु, सत्यनारायण साहू की सराहनीय भूमिका रही।

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