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खैरागढ़, 08 नवम्बर 2024//
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के लिए नवीन योजना “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का मंडल अंतर्गत 01 वर्ष की पुराना पंजीयन होना आवश्यक है एवं पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो संतानों को योजना अंतर्गत लाभ की पात्रता होगी। इस योजना अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे लोकसेवा आयोग/छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/कर्मचारी चयन आयोग/बैंकिंग/रेल्वे/पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु समय-समय पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्युनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। श्रमिक के बच्चों/प्रशिक्षार्थियों की आयु सीमा निर्धारण हेतु पात्रता छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होना अनिवार्य है एवं इस योजना का लाभ अधिकतम 01 संतान हेतु 01 बार ही प्राप्त कर सकेंगे। हितग्राही के परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः समाप्त हो जायेगा। योजना आवेदन केवल आनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे एवं आवेदक स्वयं/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। छात्र/छात्रा को कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। हितग्राही की जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड, हितग्राही का आधार कार्ड, हितग्राही के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंकसूची, स्वघोषणा प्रमाण पत्र इन सभी दस्तावेजों की मूलप्रति आनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।