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ब्रेकिंग : स्कूल फीस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…… कोरोना काल तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलेंगे निजी स्कूल…..निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे एरियर्स की डिमांड

जबलपुर 5 नवंबर 2020। स्कूल फीस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परिजनों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने 13 पन्ने के फैसले में ये भी कहा है कि कोरोना काल के बाद निजी स्कूल कोई एरियर्स की भी डिमांड नहीं करेंगे।
इससे पहले 1 सितंबर को स्कूल फीस को लेकर दिये गये फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट ने यथावत रखा था। कोर्ट के आदेश में स्कूल की ट्यूशन फीस के अलावे अन्य सभी तरह की फीस पर रोक लगा दी है। स्कूल खुलने के बाद शासन स्तर पर फीस बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से स्कूल बच्चों को वंचित नहीं रख सकताहै।
इससे पहले 1 सितंबर को स्कूल फीस को लेकर दिये गये फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट ने यथावत रखा था। कोर्ट के आदेश में स्कूल की ट्यूशन फीस के अलावे अन्य सभी तरह की फीस पर रोक लगा दी है। स्कूल खुलने के बाद शासन स्तर पर फीस बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। कोर्ट ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से स्कूल बच्चों को वंचित नहीं रख सकताहै।