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महतारी वंदन योजना पर बड़ा फैसला , इन माहिलाओ को नही मिलेगा योजना का लाभ

महतारी वंदन योजना पर बड़ा फैसला , इन माहिलाओ को नही मिलेगा योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई महतारी वंदन योजना एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना के तहत राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। यह योजना महिलाओं को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने में मदद करेगी।

इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप महतारी वंदन योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और पूरी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महतारी वंदन योजना  उद्देश्यों 

इस योजना से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण स्थिति मजबूत होगी। उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करने के लिए धन उपलब्ध होगा। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। महतारी वंदन योजना के माथ्यम से महिलाओ को जीवन यापन करने में आसानी आयेगा | इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। इस योजना से महिलाओं को सामाजिक न्याय मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र

महतारी वंदन योजना पात्रता

  1. विवाहित महिलाओं का 2 वर्ष पूर्व विवाह पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
  2. अविवाहित, परीतक्ता, विधवा महिलायें इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
  3. ऐसे विवाहित महिलायें जिनकी दो से अधिक संताने है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
  4. ऐसे बी.पी.एल. परिवार जिनकी वार्षिक आय 15,000 रु से अधिक है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
  5. अन्य किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी महिला इस योजना के लिये पात्र नहीं होगे।
  6. परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय सेवा, संविदाकर्मी या नियमित दैनिक वेतन भोगी होगे उस परिवार की महिलाये इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
  7. महिला स्व-सहायता समूह या वह महिलाये जो किसी योजना के तहत अनुदान या ऋण प्राप्त कर चुके हैं ये इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
  8. प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परिवार की महिलायें योजना के लिये पात्र नहीं होगे।
  9. तेंदूपत्ता संग्राह परिवार जिसे तेंदूपत्ता बोनस प्राप्त होता है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
  10. भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिसे मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि प्राप्त होती है यह इस योजना के लिये पात्र नही होगे।

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