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छुईखदान कन्या शाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी

खैरागढ़ : समाज में जागरूकता बढ़ाकर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के उद्देश्य से आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा छुईखदान स्थित कन्या शाला में जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि लड़के के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की हेतु 18 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से पूर्व किया गया विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। इस अपराध में 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं एवं ग्रामवासियों को बाल विवाह न करने एवं इसकी रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल अधिकारों के उल्लंघन, बाल विवाह या किसी भी आपात स्थिति में 1098 पर तत्काल संपर्क किया जा सकता है।

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