कवर्धा:समस्त कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को कोविड-19 गाइड लाईन का पालन की शर्ता पर सचांलन की अनुमति।

समस्त कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को कोविड-19 गाइड लाईन का पालन की शर्ता पर सचांलन की अनुमति।

परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने जारी किया आदेश
कवर्धा, 29 जून 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने वर्तमान में कबीरधाम जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त कोंचिग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस को कोविड-19 गाइड लाईन का पालन की शर्ता पर सचांलन की अनुमति दी है।
जारी आदेश के अनुसार कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगा। फेस कवर, मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना होगा। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग दूरी बनी रहे।
जारी आदेश में बताया गया है कि एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लयूडी के दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं क्रॉस वैन्टिनेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। परिसर के भीतर छात्र-छात्राओं, प्रतिभागियों के मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन क्लासेस के भीतर बैठक व्यवस्था में उपयोग होने वाले टेबल, कुर्सी इत्यादि तथा परिसर की नियमित साफ सफाई एवं डिसीफेंसन की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छात्र-छात्राओं, आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए फेस कवर, मास्क, दरताने को उचित निपटान के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा वैक्सिनेशन (टीकाकरण) हेतु प्रेरित करने कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।