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आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा किया गया प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जिले में धारा 144 लागू

खैरागढ़ 17 मार्च 2024// लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 अंतर्गत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में मतदान दिनांक 26 अप्रैल 2024 को सम्पन्न होने जा रहा है, इस दौरान जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि हेतु प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है जारी आदेश में मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल पिस्टल, रिवाल्वर भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार का घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई राजस्व जिला के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जायेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एक पक्षीय जारी किया गया। यह आदेश, जारी दिनांक से 04 जून 2024 तक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों में प्रभावशील रहेगा।

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