थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया



थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0)
दिनांक 22.03.2024
आरोपी से आबकारी एक्ट में 02 प्रकरण में कुल 65 पौवा कीमती 45200 रूपये एवं 01 मो0सा0 को जप्त किया गया
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ प्रशिक्षु उपुअ. प्रतिभा लहरे के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.03.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचियो के विरूद्ध अभियान के तहत अधिक मात्रा में अवैध शराब बिक्री करने हेतु लालपुर तिराह पुलिया के पास अवैध शराब खरने की सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर मौके पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में आरोपी धर्मेन्द्र पाल पिता त्रिलोचन पाल उम्र 21 साल साकिन साल्हेभर्री थाना खैरागढ़ को अवैध शराब बिक्री हेतु रखे पकडा गया जिसके कब्जे से 32 पौवा देशी प्लेेन शराब मात्रा 5.760 एमएल शराब कीमती 2560/-रूपये को जप्त किया गया। आरोपी धर्मेन्द्र पाल से शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिससे आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपियो से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 127/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
- इसी क्रम में दिनांक 21.03.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचियो के विरूद्ध अभियान के तहत अधिक मात्रा में अवैध शराब बिक्री करने हेतु अमनेर नदी पुलिया के पास अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन करने की सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर मौके पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में आरोपी विजय वर्मा पिता संजू वर्मा उम्र 20 साल साकिन ग्राम रेंगाकठेरा ओपी जालबांधा थाना खैरागढ़ को अवैध शराब बिक्री हेतु रखे पकडा गया जिसके कब्जे से 33 पौवा देशी प्लेेन शराब मात्रा 5.940 एमएल शराब कीमती 2640/-रूपये एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त मो0सा0 हिरो स्प्लेण्डर क्र0 सीजी 08 एक्यू 4603 कीमती 50,000/- रूपये को जप्त किया गया। आरोपी विजय वर्मा से शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिससे आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपियो से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ थाना खैरागढ़ मे पदस्थ उनि0 बिल्कीस बेगम, सउनि0 चैतुराम आर्य, साउनि0 कोमल मिंज, प्रधान आर0 659 सियाराम धु्रव, आर0 346 रमाकांत उपाध्याय, आर0 1255 शिवलाल वर्मा, आर0 आर0 1674 विजय कुर्रे आर0 821 लक्ष्मण साहू आर0 518 अनिल धु्रव एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही है।