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वन विभाग कवर्धा द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही – आरोपी जेल भेजा गया

अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निखिल अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी, कवर्धा के निर्देशन, सुयश धर दीवान, उपवनमंडलाधिकारी, पंडरिया के मार्गदर्शन तथा महेन्द्र कुमार जोशी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया (पूर्व) एवं पल्लवी गंगबेर, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया (पश्चिम) के कुशल नेतृत्व में वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) एवं (पश्चिम) के अमले द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई।

जांच के दौरान वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) अंतर्गत परिसर कोदवा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 522 वनक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पाए जाने पर आरोपी हरि सिंह पिता बंशी, जाति-गौड़, निवासी ग्राम भड़गा, तहसील-कुकदूर, जिला-कबीरधाम के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(क), 33(1)(ख), 33(1)(ग), 33(1)(च), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2(1), धारा 16(क), 16(ग), धारा 50, 51 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20040/22 दिनांक 14.08.2025 तैयार किया गया।

सुसंगत धाराओं के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

अतिक्रमण-रोधी कार्यवाही में देवनाथ सिदार, अनामिका वर्मा (प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल), विलास कुम्भकार (उपवनक्षेत्रपाल), अरूण कुमार दुबे, संतोष सिंह साकत, दिलीप कुमार चन्द्राकर, सुभाष चन्द्र भारद्वाज, जोधन सिंह ठाकुर, राम सिंह साहू (वनपाल), सुदर्शन साहू, गौरीशंकर साहू, उमेश्वरी श्याम,अजीत कुमार पाल, तारकेश यादव, विष्णु सिंह धुर्वे, जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर,जयश्री कौशल, श्रीराम गुप्ता एवं पुनाराम धुर्वे (वनरक्षक) का सराहनीय सहयोग रहा।

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