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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा.. परीक्षा देने निकली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कठोर कैद

बिलासपुर। बिलासपुर के कोनी थाना अंतर्गत परीक्षा देने के लिए घर से निकली छात्रा को बहला-फसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.. घटना 3 साल पहले कोनी थाना क्षेत्र की है.. जहां 17 वर्षीय किशोरी 21 मार्च 2018 की सुबह 9 बजे घर से परीक्षा देने के नाम से निकली थी, जो वापस लौटकर नहीं आई इसके अलावा वह परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंची थी.. किशोरी के पिता ने कोनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सेंदरी निवासी सूर्या पर उसे ले जाने की आशंका जाहिर की थी.. पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले में पतासाजी करना शुरू कर दिया था.. इस बीच 26 मार्च को किशोरी खुद लौट कर आई और डॉक्टरी परीक्षण और बयान के बाद पुलिस ने सूर्या के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और 34 एवं धारा 6 पॉस्को के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया था.. इस मामले में किशोरी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की थी.. जहां मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में हुई.. जिस पर आरोपी को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है..

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