स्थानीय लोगों के आपत्ति के बावजूद विवादित जगह पर शराब दुकान संचालित करने की तैयारी में आबकारी विभाग

0 आबकारी विभाग कबीरधाम समस्त नियम कानून को ताक में रखकर शराब दूकान चालू किया देशी एवं विदेशी मदीरा .


पंडरिया। पंडरिया जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम कें द्वारा समस्त नियम कानून को ताक में रखकर मान. हाई कोर्ट का भी परवाह कियें बिना कन्या हाई स्कूल एवं सरस्वती शिशु मंदिर कें आपत्ति को दरकिनार करतें हुयें मान.उच्च न्यायालय में जनहित याचिका का निर्णय आयें बेगर जिला आबकारी अधिकारी श्री नितिन खंडूजा कें द्वारा स्टेट हाईबें एवं भारत सरकार कें द्वारा कुकदूर मार्ग को भारतमाता राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार कें मांग पर प्रदेश कें चार मार्ग कें लियें बीस हजार करोड की स्वीकृति शासन को मिल चुकी है इन.सबके बावजूद आपत्ति स्थल में देशी एवं विदेशी शराब दूकान संचालित होना शुरु हो गया है प्राप्त जानकारी कें अनुसार स्टेट हाईबें एवं राजमार्ग में सडक सें 500 मीटर दूर होना चाहिये पर आबकारी विभाग अपना खुद का कानून बनाकर 50 मीटर दूरी का निविदा निकाल कर गुमराह किया है जबकि आदिवासी नयापारा ,एवं सरकारी कन्या हाई स्कूल कें प्राचार्य एवं सरस्वती शिशु मंदिर कें प्राचार्य ,कन्या छात्रावास भी उस मार्ग में निहित है पर कानून कें दायरे सें सबको बाहर रखा आबकारी विभाग देशी एवं विदेश मदीरा दूकान कें सामने बहुत सें सभ्रांत नागरिकों का भी निवास है लेकिन आबकारी विभाग किसी का परवाह नही किया इस संबंध कानूनी सलाह लेकर पुनः हाईकोर्ट कें ध्यान में लाया जायेगा फैसले कें आते तक विचार नही करना यह मान. उच्च न्यायालय का भी अवहेलना है ज्ञात हो कि 2 अगस्त सें 10 वी एवं 12 वी की कक्षाऐं शुरु हो रही है अब देखना यह है कि स्कूली छात्र, छात्रों कें द्वारा प्राचार्य की आपत्ति को हडताल से शुरु करतें है कि चक्काजाम सें यह आने वाले दिनों में पता लगेगा चूंकि इसकी शिकायत तहसीलदार ,एस.डी.एम. ,कलेक्टर साहब ,जिला आबकारी अधिकारी, नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित सबको जनहित को ध्यान में रखकर आपत्ति की गई थी पर किसी नें गंभीरता सें विचार नही किया जिसके कारण हाई कोर्ट में जागरूकता का परिचय देते हुयें जनहित याचिका लंबित है जिसके फैसले आना बाकि है।

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