नेता प्रतिपक्ष से पंगा लेना महंगा पड़ा तहसीलदार को…..राजस्व मंत्री ने किया निलंबित…. राजस्व विभाग में मची खलबली….मंत्री और कलेक्टर को भी गया लिखा था पत्र


बिलासपुर। बिल्हा विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्म लाल कौशिक से पंगा लेना मंहगा पड़ गया,एक पत्र कलेक्टर और राजस्व मंत्री के पास हुई शिकायत पर तहसीलदार पर कार्यवाही हो गयी। इसे न सिर्फ तहसीलदारों में बल्कि राजस्व विभाग में खलबली मच गई है,आपको बता दे की इस कार्यवाही से राजस्व मंत्री ने संदेश दिया है कि गलती किसी से भी हो इसे बर्दाश्त नही किया जाएगा बल्कि सीधे कार्यवाही की जायेगी, सत्यपाल प्रताप राय, तहसीलदार बिल्हा, जिला बिलासपुर द्वारा ग्राम पेंड्रीडीह स्थित वाद भूमि खसरा नं. 278, 256, 249 व 219 कुल रकबा 2283 एकड, जो कि मिशल रिकार्ड में बड़े झाड की जंगल एवं घास शासकीय भूमि के रूप में दर्ज रही है, को छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-57(2) के प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य व्यक्तियों के नाम, नामांतरण आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार राय द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति सन्निष्ठ न रहते हुए. अधिकार क्षेत्र से बाहर लापरवाहीपूर्वक कृत्य करते हुए, अवैधानिक लाभ पहुंचाने की मंशा से दुरभि संधि करते हुए, अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है। उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा उन्होंने स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है। जिसके लिए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(0) (क) के तहत श्री सत्यपाल प्रताप राय, तहसीलदार बिल्हा, जिला बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। 3/ निलंबन अवधि में तहसीलदार राय का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है। तहसीलदार राय को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाहभत्ता देय होगा।