Chhattisgarh

सदियों की टूटेगी परंपरा, नहीं निकलेगी दशहरा में राजा की सवारी, कर्फ्यू के बीच निकलेगा खप्पड़।

0 नगर पालिका कवर्धा के सीमा क्षेत्र में 24 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे से 25 अक्टूबर प्रातः 7 बजे तक प्रवेश और सड़कों पर आवाजाही, घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंध।

0 जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण, नियंत्रण कार्यक्रमों, आयोजनों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) निर्धारित।

कवर्धा। कोरोना वायरस के चलते पिछले छह-सात महीनों से ना जाने कितने धार्मिक, सार्वजनिक व सरकारी आयोजनों में बंदिश लगी हुई है। कई त्यौहार मायूसी के बीच ही गुजर गए। दशहरा तक उम्मीद थी कि COVID संक्रमण से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते सदियों पुरानी परंपरा जो दशहरा के मौके पर कवर्धा राजा और राजकुमार अपने शाही रथ में सवार होकर रावण दहन के बाद पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और आम जनता से मेल-मुलाकात करते हैं, सदियों पुरानी राजशाही परंपरा इस बार दशहरा में देखने को नहीं मिलेगी। राजा के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग कवर्धा पहुंचते थे, कयामत की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार का दशहरा लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति में गुजरने वाला है। वही विश्व में एकमात्र कवर्धा शहर ही ऐसा है जहां खप्पड़ निकलने की परंपरा आज भी अनवरत जारी है, तमाम प्रयासों के बाद कलेक्टर रमेश शर्मा ने जन भावनाओं की कद्र करते हुए खप्पड़ निकलने की इजाजत तो दी है लेकिन इस दौरान संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लागू रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि शहर व गांव से खप्पड़ के दर्शन के लिए लोगो की भीड़ सड़क पर नहीं दिखेंगी।

कर्फ्यू के बीच निकलेगा खप्पड़

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार कवर्धा शहर में नवरात्रि में अष्टमी के अर्द्धरात्रि को माँ परमेश्वरी मंदिर, चण्डी मंदिर एवं दंतेश्वरी मंदिर से ‘खप्पर’ निकालने की परंपरा है, जिसमें शहर एवं शहर के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अधिक संख्या में जन-मानस कवर्धा शहर में एकत्रित होते है। कवर्धा शहर के अंदर अत्यधिक संख्या में जन-मानस के एकत्रित होने से कवर्धा शहर में कोरोना संक्रमण का खतरा संभावित है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम के प्रयोजनार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा द्वारा नगर पालिका परिषद, कवर्धा के सीमा क्षेत्र में आगामी 24 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे से 25 अक्टूबर को प्रातः 07ः00 बजे तक जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त, आपातिक स्थिति के व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का नगर पालिका परिषद, कवर्धा की सीमा क्षेत्र में प्रवेश, सड़कों पर आवाजाही, उपस्थिति तथा घरों से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित होने का आदेश पारित किया गया है। आदेश एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

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