तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली HC में याचिका, कल होगी सुनवाई


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नई दिल्ली। तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर आज यानी गुरुवार (14 मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर उन्हें 35 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है। मामले में सुनवाई कल (15 मई) होगी।
Plea moved in Delhi High Court seeking immediate release of all persons related to Tabligi Jamaat, alleging that they are detained for more than 35 days in the name of quarantine centers. Matter to be heard tomorrow. pic.twitter.com/MFx6Kc0tIz
— ANI (@ANI) May 14, 2020
क्राइम ब्रांच ने 150 से ज्यादा जमातियों के बयान दर्ज किए
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 150 से ज्यादा जमातियों के बयान दर्ज किए हैं। जमातियों ने बताया कि 20 मार्च के बाद मौलाना साद के कहने पर मरकज के अंदर रुके थे, जबकि कुछ जमाती कोरोना के डर से बाहर निकलना चाहते थे। मौलाना साद ने अभी तक सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। कोविड 19 की टेस्ट रिपोर्ट न मिलने के कारण क्राइम ब्रांच मौलाना साद से पूछताछ नहीं कर पा रही है।
तबलीगी जमात के विदेशी लोगों पर ऐक्शन, करीब 700 का पासपोर्ट जब्त
बता दें कि, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन मरकज कार्यक्रम में तबलीगी जमात से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को पुलिस ने झटका दिया है। कोरोना का क्वॉरंटाइन पूरा कर चुके इन लोगों के पासपोर्ट और बाकी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए हैं। ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मामले की जांच कर रही दि पुलिस इनसे पूछताछ करेगी।
तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोगों ने हाल ही में अपना कोरोना क्वारंटाइन पूरा किया था। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे तबलीगी जमात के 2,446 सदस्यों को पृथक-वास केन्द्रों से छोड़ दें यानी सबको घर जाने की इजाजत मिल गई थी। इसमें भारत के अलग-अलग राज्यों के जमातियों को घर जाने की छूट थी।