ChhattisgarhMungeli

कवर्धा : सड़कों पर मवेशी छोड़ना अब पड़ेगा भारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

News Ad Slider
Advertisement

सड़कों पर मवेशी छोड़ना अब पड़ेगा भारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

टीकम निर्मलकर AP न्यूज़ छत्तीसगढ़ : मुंगेली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और आवारा मवेशियों की वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं के मद्देनजर जिले के सभी अनुविभागों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और आवारा मवेशियों की वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं के मद्देनजर जिले के सभी अनुविभागों में निषेधाज्ञा जारी की गई है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी घटती हैं
जारी आदेश के अनुसार आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही मवेशियों के सड़क पर घूमने से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्ररता अधिनियम 1960 के अध्याय 3 धारा 11(1) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पशुमालिक अपने पशुओं को बांधकर रखेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page