थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया
थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0)
दिनांक 30.07.2024
आरोपी से आबकारी एक्ट में कुल 35 पौवा कीमती 3150 रूपये एवं 11 बोतल सिम्बा बियर कीमती 2420 रूपये को जप्त किया गया
आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर भेजा गया
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक मोरजध्वज देसमुख के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 30.07.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचियो के विरूद्ध अभियान के तहत अधिक मात्रा में अवैध शराब बिक्री करने हेतु अवैध शराब पुरानी मो0ार0 में परिवहन करने की सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर खम्हरिया बाईपास रोड नया पुलिया के पास घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में आरोपी शिवम यादव पिता विजय यादव उम्र 25 साल साकिन वार्ड नं. 17 दाऊचैरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को अवैध शराब बिक्री हेतु 35 पौवा युनिक देशी प्लेेन शराब मात्रा 6.300 एमएल शराब कीमती 3150/-रूपये एवं 11 बोतल सिम्बा बियर मात्रा 7.150 एमएल कीमती 2420/- रूपये कुल कीमती 5540/- रूपये को जप्त किया गया। आरोपी शिवम यादव पिता विजय यादव उम्र 25 साल साकिन वार्ड नं. 17 दाऊचैरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को अवैश शराब रखने व बिक्री हेतु रखने के संबंध में धारा 94 भानासुस का नोटिस देकर वैध लायसेंस की मांग की गई जिससे आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपियो से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 305/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि0 कमलेश सिंह बनाफर आर0 156 प्रदीप यादव, आर0 1674 विजय कुर्रे आर0 518 अनिल कुमार एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही है।