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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित

खैरागढ़ 25 जून 2024// कलेक्टर  चंद्रकांत वर्मा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजन हुई। बैठक में कोटपा अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 के प्रभावी कियान्वयन एवं विस्तृत चर्चा की गयी। कलेक्टर श्री चन्द्रकांत वर्मा ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने के साथ ही शाला प्रवेश उत्सव में स्कुली बच्चों को तम्बाकू सेवन के विरूद्ध शपथ दिलाने एवं ग्राम सभा में ग्रामिणो को तम्बाकू सेवन से बचने हेतु जागरूक किय जाने हेतु निर्देश दिये। बैठक में तम्बाकू सेवन के दूषप्रभाव से बचने हेतु समस्त विभागो एवं कर्मचारियो को जागरूक किया गया। बैठक में जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनम फातिमा द्वारा कोटपा अधिनियम के प्रावधानो के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया की के जिले समस्त शैक्षणिक संस्थानो से 100 गज की सीमा में तम्बाकू पदार्थ विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलो एवं सभी शासकीय कार्यालयों में धम्रपान करना या तम्बाकु सेवन करना प्रतिबंधित है। उलंघ्घन पर 200/- रू का जर्माना देय होगा। बैठक मे तम्बाकू नियंत्रण के लिये श्रम, बाल संरक्षण, खाद्य, नगर पालिका, जनपद पंचायत, पूलिस विभाग के समन्वय पर भी चर्चा की गयी। उक्त बैठक अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल, संयुक्त कलेक्टर  सुरेंद्र कुमार ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गणेश दास वैष्णव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सोनल ध्रुव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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