थाना – ठेलकाडीह जिला – खैरागढ़छुईखदान गंडई (छ0ग0)
दिनांक 03.04.2024
नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फसाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर किया दुष्कर्म
आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल।
नाम आरोपी – टीकेन कुमार ढीमर पिता देवनारायण ढीमर उम्र 18 वर्ष 07 माह सा मंदिर चौक वार्ड नं0 07 लच्छनपुर थाना लवन जिला बलौदा बाजार छ0ग0
अपराध का संक्षिप्त विवरणः- प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.03.24 को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी लडकी को नाबालिग जानते हुये बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया कि रिपोर्ट पर थाना ठेलकाडीह में अप0 क्रं0 82/24 धारा 363 भादवि0 कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बसंल (आईपीएस) द्वारा अपहृता को बरामद करने व आरोपी की त्वरित गिर0 हेतू निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी ठेलकाडीह धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व मे टीम गठित कर अपृहता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतू टीम रवाना हुआ। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के पते सड्डू रायपुर में दबिश दिया गया जो आरोपी के परिजनों से कडाई से पुछताछ करने पर आरोपी के अपने मौसी के घर मे छीपे होने के सबंध मे बताये जिस पर तत्काल टीम ग्राम धौराभांठा थाना भांठापारा आरोपी के मौसी के घर पहूंचकर दबिश दिया गया जहां आरोपी टीकेन ढीमर के कब्जे से नाबालिग पीडिता को बरामद किया गय। आरोपी से बारीकी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीडिता को शादी करने के बहाने भगाकर अपने कब्जे मे लेकर आना और जबरदस्ती नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 376 भादवि0 एवं पाक्सो एक्ट के तहत दण्डणीय अपराध होने से आरोपी टीकेन कुमार ढीमर पिता देवनारायण ढीमर उम्र 18 वर्ष 07 माह सा मंदिर चौक वार्ड नं0 07 लच्छनपुर थाना लवन जिला बलौदा बाजार छ0ग0 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी थाना ठेलकाडीह निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव, सउनि0 राजकुमार महिलांगे, म0आर0 1980 श्रदधा श्वेता, आर0 1011 विष्णू का विशेष सराहनीय योगदान रहा।