जप्तशुदा वाहन की कीमत जमा करने का नोटिस

खैरागढ़, 22 मार्च 2024 –

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एक प्रकरण में जप्तशुदा वाहन की कीमत जमा करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, जयकरण विश्वकर्मा निवासी कुसमी अतरिया, तहसील खैरागढ़ को 10,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह राशि 2018-19 में पारित आदेश के अनुसार जप्तशुदा वाहन हीरो सुपर स्प्लेन्डर CG 08 AD 5059 की कीमत में से राजसात की गई है। विश्वकर्मा को यह राशि निर्धारित मद (शीर्ष) में खजाना दाखिल कर चालान की मूल प्रति 18 अप्रैल 2024 को न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है। यदि वे नियत समय सीमा में राशि जमा नहीं करते हैं, तो जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार राजसात कर लिया जाएगा।
यदि विश्वकर्मा को राशि जमा करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो वे न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।
यदि वे राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।