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खैरागढ़ पुलिस की कार्यवाही अब शराब के नशे के हालत में वाहन चलाने वालो की खैर नहीं मोटर व्हीकल एक्ट धारा 185 के तहत किया गया कार्यवाही



यातायात पुलिस खैरागढ़ को चेकिंग के दौरान वेगनार क्रमांक सीजी 07 M B 0657 के चालक अनुज बामले पिता सोमलिया बामले उम्र 42 वर्ष निवासी आजाद रूवाबांदा भिलाई दुर्ग इतवारी बाजार चौक खैरागढ़ में चेक करने पर अत्यधिक रूप से शराब सेवन कर गाड़ी चला रहा था जिसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 185 के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय खैरागढ़ पेश किया गया जिसे न्यायालय के द्वारा 10000 रुपए का अर्थदंड लिया गया यातायात पुलिस खैरागढ़ द्वारा आगे भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालो के ऊपर कार्यवाही किया जाएगा.