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25 मार्च होली पर्व के दौरान जिले के सभी मदिरा बिक्री रहेगी प्रतिबंध


खैरागढ़ दिनांक 14 मार्च 2024 – जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 25 मार्च 2024 को होली (रंग खेलने वाले दिन) को शुष्क दिवस घोषित किया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया की जारी आदेश के तहत, 25 मार्च 2024 को जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई की सभी देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.2घ), सभी विदेशी मदिरा दुकानें (एफ.एल.1घ), देशी/विदेशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट) और एफ.एल.3 होटल बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।