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4 समिति प्रबंधक निलंबित: धान खरीदी बाधित करने वालों पर सख्त प्रशासन, 50 प्रबंधकों पर FIR की प्रक्रिया शुरू

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

नए केंद्र प्रभारी और ऑपरेटरों को दिया गया प्रशिक्षण

खैरागढ़ 16 नवम्बर 2025//
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए धान खरीदी कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य से इंकार करने पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

50 समिति प्रबंधक ड्यूटी पर नहीं लौटे, FIR हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र

जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि जिले के धान उपार्जन केंद्रों में पदस्थ 50 समिति प्रबंधक 15 नवंबर को ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए। इसे सरकारी आदेश का उल्लंघन एवं खरीदी प्रक्रिया में बाधा मानते हुए पुलिस अधीक्षक को उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नए केंद्र प्रभारी और ऑपरेटरों को प्रशिक्षण

आज सुबह 10:30 बजे जिला सभा कक्ष में 51 नए केंद्र प्रभारियों और 51 ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में धान खरीदी की प्रक्रिया, पोर्टल संचालन, माप–तौल, पारदर्शिता और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश शामिल थे।
प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशिक्षण के बाद भी कोई केंद्र प्रभारी या ऑपरेटर कार्य पर उपस्थित नहीं होता, तो उसके विरुद्ध भी एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4 समिति प्रबंधक निलंबित

धान खरीदी कार्य में लापरवाही एवं ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर इटार, डोकराभाठा, गढ़ाडीह और हनईबंद के 4 समिति प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के उद्देश्य से उठाया है।

जिला प्रशासन ने पुनः दोहराया कि धान खरीदी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की बाधा, लापरवाही या असहयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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