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24 नवंबर तक बढ़ी घरेलू उड़ानों में किराये की सीमा, DGCA ने जारी किए निर्देश

DGCA extends fare capping till Nov 24
Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। घरेलू उड़ानों के किरायों पर लगाई गई सीमा अब 24 नवंबर तक लागू रहेगी। डीजीसीए ने आज इसको लेकर निर्देश जारी किए। हाल ही में उड्डयन मंत्री ने संकेत दिए थे कि किरायों पर लगाई गई सीमा 24 अगस्त के बाद भी जारी रह सकती है। कोरोना संकट को देखते हुए उड्डयन कंपनियां किरायों में मनमानी न कर सकें इसलिए 21 मई को सरकार ने घरेलू उडानों में उड़ान के समय के हिसाब से किराए तय कर दिए थे।

21 मई को डीजीसीए ने सरकार के द्वारा तय किए गए किरायों की सीमा जारी की थी। नियमों के मुताबिक घरेलू एयरलाइंस को अपना किराया इस सीमा के अंदर ही रखना था। वहीं एक निश्चित सीमा तक टिकट अधिकतम और न्यूनतम किराए के मध्य से नीचे ही रखने थे। नियमों के मुताबिक 40 मिनट से कम की उड़ानों के लिए न्यूनतम किराया 2000 रुपये और अधिकतम किराया 6000 रुपये की सीमा तय की गई है। वहीं 40 मिनट से 60 मिनट की उडान के लिए न्यूनतम किराया 2500 रुपये और अधिकतम किराया 7500 रुपये रखा गया है।

60- 90 मिनट की उड़ान के लिए न्यूनतम किराया 3000 रुपये और अधिकतम किराया 9000 रुपये तय किया गया है। 90 से 120 मिनट की उड़ान के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपये और अधिकतम किराया 10 हजार रुपये रखा गया है। 120- 150 मिनट की उड़ान के लिए किराये की सीमा 4500 से 13000 रुपये और 150-180 मिनट की उडान में किराये की सीमा  5500 रुपये से 15700 रुपये है।

इसके साथ ही डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों को लेकर जारी बाकी  प्रतिबंध भी 24 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं।

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