AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के नेतृत्व में अभियान समर्थ के अंतर्गत नाबालिग बच्चे से शराब तस्करी कराने वाले मास्टर माइंड सहित 05 आरोपी गिरफ्तार
➡ नाबालिग बालक को नियम विरूद्ध शराब बिक्री करने वाले शासकीय शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समेन) के विरूद्ध जेजेएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर किया गया गिरफ्तार
➡ अपराध में प्रयुक्त जुपिटर स्कुटी वाहन, मोबाईल एवं 18 बल्क लीटर शराब सहित करीब 50000/रू. का मशरूका जप्त
➡ आरोपियों को गंभीर धारा 34(2), 42 छ.ग. आबकारी अधिनियम एवं धारा 77, 78 जेजेएक्ट के अंतर्गत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
➡ सायबर सेल खैरागढ एवं थाना खैरागढ़ की संयुक्त कार्यवाही
पुलिस
अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्षन में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा एवं थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में नशे एवं अपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 23/09/2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि मुक्तीधाम लालपुर खैरागढ़ के पास बिना नंबर प्लेट वाले टीव्हीएस जुपिटर गाड़ी में एक व्यक्ति अत्यधीक मात्रा में शराब रखकर परिवहन बिक्री कर रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना खैरागढ़ एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम तैयार कर लालपुर मुक्तिधाम के पास जाकर रेड कार्यवाही की गई। स्कुटी चालक को नाम पता पुछने पर अपना नाम शिवम रजक पिता नरेश रजक उम्र 21 वर्ष बरेठपारा खैरागढ़ होना बताया। गवाहों के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर शिवम रजक के पास थैला एवं प्लास्टिक बोरी में शोले देशी प्लेन शराब 100 नग 18 बल्क लीटर किमती 9000/रू. जप्त किया गया। पुछताछ पर आरोपी द्वारा मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास एवं हिरेंद्र साहू दोनों निवासी बाजार अतरिया के साथ मिलकर शराब बिक्री एवं परिवहन करना एवं बिक्री के रकम से प्राप्त लाभ को आपस में बांटना बताया मौके की विधिसम्मत कार्यवाही कर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 377/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में आरोपियों सेे मनोवैज्ञानिक ढंग से कड़ाई से पुछताछ कर इतने अधिक मात्रा में शराब प्राप्त करने के संबंध में जानकारी ली गई। *आरोपियों ने बताया कि नाबालिक द्वारा किये जाने वाले अपराध पर कानून के द्वारा कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती इसी बात का फायदा उठाकर सभी आरोपी योजना बनायें कि शराब दुकान से एक बार में सिर्फ 04 नग शराब मिलता है। इसलिए किसी नाबालिक की सहायता से शराब दुकान से शराब खरीदा जाये नाबालिक पर किसी को संदेह भी नहीं होगा पकड़े जाने पर नाबालिक आसानी से छुट जायेगा इसलिए आरोपियों ने योजना बनाकर शराब दुकान के पास गुमठी में काम करने वाले परिचित के नाबालिक लड़का जो कभी-कभी अपने पिता जी से मिलने शराब दुकान के पास गुमठी में आता था। उसे प्रतिदिन 250/रू. का लालच देकर झांसे में लेकर शराब दुकान से शराब खरीदी कराने लगेे और अधिक शराब खरीदी करने के लिए आरोपियों ने छोटु उर्फ गोल्डी उम्र 31 वर्ष निवासी सारथीपारा खैरागढ़ को भी 500/रू. प्रतिदिन देने का लालच देकर शराब दुकान से शराब खरीदकर लाने के काम में लगा दिया। आरोपीगढ़ शराब दुकान के पास स्थित मुक्तिधाम मे रहकर नाबालिक बालक एवं छोटु उर्फ गोल्डी से शराब दुकान के कांउटर से शराब खरीदवाते और पर्याप्त संख्या में शराब हो जाने पर शराब को ले जाकर बाजार अतरिया में मास्टर माइंड मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास स्वयं एवं कुकुरमुड़ा में कृष्णपाल के माध्यम से बिक्री करते थे। बिक्री के रकम को आपस में बांट लेते थे। प्रकरण मे आरोपियों द्वारा नाबालिक बालक से शराब खरीदी करवाने एवं शराब तस्करी के अपराधिक कार्य मे शामिल करने का कृत्य किये जाने से आरोपियों विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त धारा 78 जेजेएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई। साथ ही देशी शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समेन) नीलकमल देशमुख पिता रोहित देशमुख निवासी जगन्नाथपुर सांकरा बालोद जो नाबालिक बालक को नियम विरूद्ध दुकान के कांउटर से शराब बिक्री कर रहा था। उसके विरूद्ध भी धारा 77 जेजेएक्ट के अंतर्गत अपराध पाये से गिर. किया गया है। प्रकरण में घटना मे प्रयुक्त जुपिटर स्कुटी वाहन, मोबाईल एवं 18 बल्क लीटर शराब सहित करीब 50000/रू. का मशरूका जप्त कर आरोपियों को गंभीर धाराओं में ज्युडिशयल रिमांड पर भेजा गया है। आरोपीगढ़ योजना मुताबिक नाबालिक बालक को बहला फुसलाकर शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराध करा रहे थे जिसे वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन में साइबर सेल व थाना खैरागढ़ द्वारा समय रहते आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफल हुए है*। नाबालिक बालक का कांउसिलिंग की प्रक्रिया करायी जा रही है। उक्त कार्यवाही मे साइबर सेल केसीजी एवं थाना खैरागढ़ का सराहनीय भूमिका रही है।
- मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास संतोष विषश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी बाजार अतरिया थाना खैरागढ़
- षिवम रजक पिता नरेश रजक उम्र 21 वर्ष निवासी बरेठपारा खैरागढ़ थाना खैरागढ़
- कृष्ण कुमार पाल पिता स्व. खम्मन पाल उम्र 53 वर्ष निवासी कुकरमुडा़ थाना खैरागढ़
- छोटु उर्फ गोल्डी सारथी पिता अशोक सारथी उम्र 32 वर्ष निवासी दाउचौरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़
- सेल्समेन- नीलकमल देशमुख पिता रोहित देशमुख उम्र 29 वर्ष निवासी जगन्नाथपुर सांकरा बालोद