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स्कूल परिसर के 50 मीटर दायरे, कैंटीन में जंक फूड की बिक्री, विज्ञापन पर पाबंदी

अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी।