BIG NewsINDIATrending News

स्कूल-कालेजों से फीस माफ कराने की मांग वाली याचिका खारिज

Petition seeking to waive fees from school colleges dismissed in Allahabad high court
Image Source : PTI । FILE PHOTO

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों से लॉकडाउन के दौरान फीस माफ कराने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि वह राज्य सरकार को इस बात का निर्देश जारी करे कि सरकार प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेजों को आदेश जारी कर उन्हें कोरोना महामारी के चलते छुट्टी के दौरान बच्चों से मासिक फीस नहीं वसूलने का निर्देश दे जिसमें ट्यूशन फीस और स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं का शुल्क शामिल हो।

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने आशुतोष कुमार पांडेय द्वारा दायर इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका पूरी तरह से गलत विचार लिए हुए है।

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता की यह दलील कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल छुट्टियां मना रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं और अध्यापक या तो लाइव कक्षाएं ले रहे हैं या विद्यार्थियों को वीडियो भेज रहे हैं। यहां तक कि विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जा रहा है और उसे अध्यापकों द्वारा जांचा जा रहा है।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page