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Chhattisgarh

शासकीय कार्य में मनमानी- लापरवाही और निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बिक्री करने वालो में मचा हडकंप

उपपंजीयक कार्यालय परिसर मुंगेली में स्टाम्प बेचने वाले स्टाम्प व्हेण्डर श्री प्रेमचंद्र देवांगन का लायसेंस निरस्त

मुंगेली । कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर कलेक्टर आॅॅफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी तथा जिला पंजीयक श्री विभूति कुमार क्षेत्रज्ञ द्वारा शासकीय कार्य में मनमानी- लापरवाही और निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वालों (स्टाम्प व्हेण्डरो) पर लगातार निगाह रखी जा रही है और ऐसे कृत करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हे जारी लायसेंस निरस्त की जा रही है। इसी कड़ी में उपपंजीयक कार्यालय परिसर मुुंगेली में स्टाम्प बेचने वाले स्टाम्प व्हेण्डर श्री प्रेमचंद देवांगन का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम 1942 के विभिन्न उपनियमों के तहत कलेक्टर आॅफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंजीयक श्री विभूति कुमार क्षेत्रज्ञ ने स्टाम्प व्हेण्डर श्री देवांगन का लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उन्होने उपपंजीयक मुंगेली को स्टाम्प व्हेण्डर श्री देवांगन का स्टाम्प विक्रय एवं स्टाॅक पंजी को कार्यालय में जमा कराकर इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर आॅफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी को देने के निर्देश दिये है।

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