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वर्ष 2018 में थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम में आरोपी आशीष गुप्ता पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी पाण्डातराई के विरूद्ध अपराध क्रमांक 36/18 धारा 376,506,323 भादवि पंजीबद्ध हुआ था

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कवर्धा। वर्ष 2018 में थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम में आरोपी आशीष गुप्ता पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी पाण्डातराई के विरूद्ध अपराध क्रमांक 36/18 धारा 376,506,323 भादवि पंजीबद्ध हुआ था। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात् अपने सकूनत से फरार हो जाने एवं लगातार अपने रहने के स्थान को परिवर्तित करने से आरोपी का स्थायी पता नहीं मिल रहा था, जिसकी पतासाजी हेतु लगातार हरसंभव प्रयास किया जा रहा था। शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा थाना पाण्डातराई में महिला अपराध से संबंधित लंबित अपराध 36/18 धारा 376,506,323 भादवि के फरार आरोपी आशीष गुप्ता की पतासाजी कर गिरफ्तार करने अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ की विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा अपने सूचना तंत्र के माध्यम से आशीष गुप्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया तथा प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को देखे जाने वाले स्थानों पर सतत् निगाह रखा गया, कि दिनाँक 10.11.2020 की रात्रि को मुखबीर द्वारा सूचना दिया कि आशीष गुप्ता को बिलासपुर शहर में देखा गया है, कि उक्त सूचना के आधार पर टीम द्वारा संभावित स्थानों में दबिश दिया गया। जहां आरोपी आशीष गुप्ता के मिलने से उसे गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गठित टीम द्वारा ढ़ाई वर्ष पूर्व से लंबित अपराध के निराकरण किये जाने में सराहनीय कार्य हेतु उनके उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा ईनाम देने की घोषणा किया गया।

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