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राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर

Rajasthan crisis live updates: Relief for Sachin Pilot camp, HC orders for status quo
Image Source : PTI

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत नोटिस दिया था। यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है जिसके बाद अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस फैसले को यथास्थिति रखा जाएगा। 

कोर्ट ने निर्णय के लिए अगली तारीख का भी ऐलान नहीं किया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इसे लेकर अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाला में चली गई है। यह बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से तात्कालिक राहत मिल गई है। अब सभी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले और सोमवार का इंतजार है।

इससे पहले  सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा है कि रेस्पोंडेंट की एप्लीकेशन कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडी रस्तोगी अपना पक्ष रखेंगे। 15 मिनट के ब्रेक के बाद पता लगेगा क्या रिस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगते हैं या फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

बता दें कि पिछले सप्ताह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के इस फैसले से राजनीति में भूचाल आ गया था। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की आदालत सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी। 

बता दें कि गुरुवार को ही पायलट गुट की ओर से प्रतिवादियों की सूची में केंद्र सरकार को शामिल करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी गई है। अगर इस अर्जी पर भी सुनवाई हुई तो फैसला आने में कुछ और वक्त लग सकता है।

इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। वहीं गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया था। 

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