G-QKE15KJ9P0 25777229988609873
ChhattisgarhRaipur

राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की इन शर्तों में हुआ आंशिक बदलाव,कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया

रायपुर। राजधानी में आज रात 9 बजे से रायपुर लॉकडाउन होने जा रहा है। कलेक्टर एस भारतीदासन ने इस बाबत दिशा निर्देश शनिवार को ही जारी कर दिया था ।

हालांकि लॉकडाउन के नियमों में सोमवार को कुछ बदलाव किया गया है। पूर्व शर्तों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंपों से सिर्फ शासकीय वाहनों और एंबुलेंस को ही फ्यूल देने की इजाजत थी, लेकिन अब उसमें छूट का दायरा बढ़ाया गया है।

पेंट्रोल पंप संचालकों को पहले सिर्फ शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल की गाड़ियां व एंबुलेंस को ही फ्यूल देने की इजाजत थी।

लेकिन अब अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधि मान्य ई पास धारित वाहन, एडमिट कार्ड या काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी या उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस की गाड़ियों, न्यूज पेपर हाकर, दूध की गाड़ियों और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को ईंधन दिया जायेगा।

दूध बिक्री के लिए दुकानें नहीं खोली जायेगा, बल्कि दुकान के सामने स्टाल लगाकर बिक्री की इजाजत होगी।

लॉकडाउऩ में सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक व निजी कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि वर्कशाप, रेक प्वाइंड पर लोडिंग अनलोडिंग , इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला, परीक्षा केंद्र व अस्पताल संचालित रहेंगे।

रायपुर से बाहर जाने के लिए ई-पास लेनी जरूरी होगी। लेकिन एडमिशन, परीक्षा के दौरान उनके एडमिट व एडमिशन कागजात ही ई-पास होंगे।

मेडिकल दस्तावजे व आधार कार्ड, परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल व पैथॉलजी आने जाने की अनुमति होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page