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यूपी सरकार ने Unlock-2 के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिए किस-किस गतिविधि पर है प्रतिबंध

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने Unlock-2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक-02 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान online/distance learning की इजाजत होगी।

Containement जोन को छोड़कर Unlock-2 में गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राफ्त हवाई यात्राओं को छोड़कर सभी इंटरनेशल हवाई यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। Unlock-2 में मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे। इस दौरान सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों भी निषिद्ध रहेंगी।

गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि मेरठ मंडल के अतिरिक्त शेष संपूर्ण प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। 

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