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यूपी सरकार ने जारी किए धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन

Coronavirus
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देश में कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन के 5 चरणों के बीच अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को ही गृह मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, मॉल, होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब यूपी सरकार ने भी 8 जून से प्रदेश में धार्मिस स्थलों को खोलने की तैयार कर ली है। यूपी मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि भारत सरकार की तरफ से आए दिशा-निर्देशों के क्रम में धर्म स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद करें, उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दें। 

अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश CM ने आज कहा कि प्रत्येक धर्म स्थल पर सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्म स्थल के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालु न हों। बता दें कि कल केंद्र सरकार ने मंदिरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। 

एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण तथा पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए तथा वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए। 

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